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बेमौसम बारिश से फसल को नुकसान हुआ? अभी करें ये काम – PM Fasal Bima Yojana 2025 के तहत पूरी प्रक्रिया जानें | PrinshiTech



🚜 बेमौसम बारिश से फसल को नुकसान हुआ? घबराएँ नहीं — तुरन्त ये करें !


🔹 रिपोर्ट करें: 14447 / 7065514447

🔹 पूरी जानकारी पढ़ें: PrinshiTech.com 

लेखक : PrinshiTech.com टीम

किसानों के हित में सूचना साझा करें 🌾

हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। ऐसे में सरकार और बीमा कंपनियों ने किसानों को सलाह दी है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत 72 घंटे के भीतर अपनी फसल नुकसान की रिपोर्ट दर्ज कराएँ।

इससे आपको फसल का बीमा क्लेम समय पर और सही तरीके से मिल सकेगा।







📞 फसल खराब की सूचना कैसे दें ?


आप नीचे दिए गए किसी भी माध्यम से फसल खराबे की जानकारी दे सकते हैं 👇

  1. 🌐 कृषि रक्षक पोर्टल (Krishi Rakshak Portal)

    • पोर्टल में लॉगिन करके फसल नुकसान की रिपोर्ट दर्ज करें।

    • वेबसाइट पर “Crop Loss Intimation” सेक्शन में जाकर पूरी जानकारी भरें।


  2. ☎️ टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर – 14447

    • इस नंबर पर कॉल करके अपनी फसल नुकसान की सूचना दे सकते हैं।


  3. 📱 PMFBY क्रॉप इंश्योरेंस ऐप

    • मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।


  4. 💬 WhatsApp चैटबॉट – 7065514447

    • इस नंबर पर “Hi” भेजें और अपनी पॉलिसी डाउनलोड करें।

    • फिर उसी चैटबॉट से फसल नुकसान की जानकारी सबमिट करें।


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⚠️ शिकायत करते समय ध्यान रखें

  1. ❌ शिकायत खड़ी फसल की न करें — बीमा केवल कटी हुई फसल के नुकसान पर ही मिलता है।

  2. ✅ शिकायत करने से पहले अपनी बीमा पॉलिसी डाउनलोड कर लें — PMFBY WhatsApp Chatbot (7065514447) से।

  3. 📷 नुकसान की स्पष्ट फोटो/वीडियो लें — जिसमें खेत, फसल और तारीख साफ दिखे।



📂 ज़रूरी दस्तावेज़ जो साथ रखें

  • बीमा पॉलिसी की कॉपी

  • किसान का आधार कार्ड

  • बैंक पासबुक

  • खेत की फोटो/वीडियो (नुकसान की स्थिति वाली)

  • खेत का सर्वे नंबर / भूमि रिकॉर्ड


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🕒 नुकसान की रिपोर्ट करने का समय

फसल खराबे की सूचना 72 घंटे (3 दिन) के भीतर देना अनिवार्य है। 

देरी होने पर बीमा दावा अस्वीकार किया जा सकता है।



🧠 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: क्या खड़ी फसल पर बीमा क्लेम मिलता है?

➡️ नहीं, बीमा केवल कटी हुई फसल (Post-Harvest Loss) पर ही लागू होता है।


प्रश्न 2: पॉलिसी डाउनलोड कैसे करें?

➡️ WhatsApp पर 7065514447 नंबर सेव करें, “Hi” भेजें, और अपनी पॉलिसी डाउनलोड करें।


प्रश्न 3: अगर 72 घंटे से ज्यादा हो गए तो क्या करें?

➡️ तुरंत अपने कृषि अधिकारी या बीमा कंपनी से संपर्क करें, संभव है कि प्रमाण के आधार पर रिपोर्ट स्वीकार हो।


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💡 PrinshiTech की सलाह

PrinshiTech किसानों को सुझाव देता है कि —

  • अपने गांव में एक बीमा सहायता ग्रुप बनाएं।

  • हर किसान अपनी फसल की तारीख और फोटो रिकॉर्ड रखे।

  • WhatsApp चैटबॉट और टोल-फ्री नंबर (7065514447 और 14447) सेव करके रखें।

  • यह जानकारी अपने गांव और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि कोई भी किसान नुकसान का क्लेम चूक न जाए।



📣 निष्कर्ष

बेमौसम बारिश और प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होना आम बात है, लेकिन समय पर सूचना देकर आप अपना बीमा क्लेम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।


👉 इसलिए याद रखें — 72 घंटे में रिपोर्ट करें और अपने अधिकार का लाभ लें।



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